कुलदीप सेंगर की जमानत को चुनौती देगी CBI, सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी याचिका 

कुलदीप सेंगर की जमानत को चुनौती देगी CBI, सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी याचिका 


उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिए गए कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर जमानत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ CBI ने बड़ा फैसला लिया है. जांच एजेंसी ने साफ कर दिया है कि वो इस आदेश को जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और इसके लिए विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की जाएगी. CBI ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश का गहराई से अध्ययन किया गया है, जिसके बाद ये तय किया गया कि दोषी को दी गई जमानत और सजा निलंबन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा. 

सीबीआई का कहना है कि ये मामला बेहद गंभीर है और इसमें पीड़िता को न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता है. CBI के मुताबिक, कुलदीप सेंगर की अपील और जमानत याचिका का दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने कड़ा विरोध किया था. CBI ने समय रहते अपने जवाब और लिखित दलीलें भी कोर्ट में दाखिल की थी. वही पीड़िता के परिवार ने भी जमानत का विरोध करते हुए सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंकाएं और धमकियों का हवाला दिया था. 

पीड़िता से राहुल गांधी ने की थी मुलाकात

पीड़िता ने बुधवार (24 दिसंबर, 2025) को 10 जनपथ पहुंचकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी. इस दौरान पीड़िता ने राहुल गांधी के सामने तीन मांगें रखी थीं- 
 
1- उन्हें सुप्रीम कोर्ट में सेंगर के खिलाफ लड़ने के लिए एक टॉप वकील दिलाने में मदद करें. राहुल ने ऐसा करने का वादा किया.
2- उन्हें कांग्रेस शासित राज्य में शिफ्ट होने में मदद करें क्योंकि उन्हें मारे जाने का डर था और उन्हें अपनी सुरक्षा पर भरोसा नहीं था. विपक्ष के नेता राहुल ने कहा कि वह ऐसा करेंगे.
3- पीड़िता के पति ने विपक्ष के नेता से बेहतर नौकरी के लिए रिक्वेस्ट की. राहुल जी ने कहा कि वह इस पर ध्यान देंगे.

‘मैंने तो पीएम से भी गुहार लगाई, लेकिन…’ 

राहुल और सोनिया से मुलाकात करने के बाद उन्नाव पीड़िता ने कहा, ‘मैंने तो प्रधानमंत्री से भी मिलने की गुहार लगाई, राष्ट्रपति से मिलने की गुहार लगाई, लेकिन मुझसे कोई नहीं मिला, लेकिन राहुल भैया ने मुझे सामने से कॉल किया और मुझे न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है. देश की बेटियों के मन में डर है कि अगर कोई मेरे साथ रेप करेगा तो वो छूट जाएगा.’

हाई कोर्ट ने निलंबित कर दी सेंगर की सजा

दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा मंगलवार को निलंबित कर दिया था. अदालत ने कहा कि वह पहले ही सात साल, पांच महीने जेल में बिता चुका है.

2019 के फैसले को कुलदीप सेंगर ने दी थी चुनौती

कुलदीप सेंगर ने दिसंबर 2019 के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी. हालांकि, वह जेल में ही रहेगा क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में 10 साल की सजा भी काट रहा है और उस मामले में उसे जमानत नहीं मिली है.



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